*अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.सी.आर.बी. ) पुलिस मुख्यालय भोपाल श्री चंचल शेखर ने जबलपुर जोन एवं बालाघाट जोन के अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा*

*👉 बैठक में 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित दोनों जोन के पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक थे उपस्थित*

*👉 पुलिस अधीक्षकों द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दी गयी जानकारी*

*👉🏻आपके द्वारा 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सम्पूर्ण मध्य प्रदेश मे लागू किये जाने के परिपेक्ष्य में मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से क्रियान्वयन के संबंध में की गयी चर्चा*

आज दिनांक 2-6-2024 को प्रातः 11 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एस.सी.आर.बी.) पुलिस मुख्यालय भोपाल श्री चंचल शेखर द्वारा जबलपुर जोन एवं बालाघाट जोन की अपराध एवं कानून व्यवस्था के समबंध में समीक्षा बैठक ली गयी।

बैठक मे पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह एवं पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट श्री संजय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाडा रेंज श्री सचिन अतुलकर, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज श्री तुषार कांत. विद्यार्थी, पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री राकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक डिण्डोरी श्रीमति वाहिनी सिंह, पुलिस अधीक्षक कटनी श्री अभिजीत कुमार रंजन, पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर श्री अमित कुमार,, पुलिस अधीक्षक छिंदवाडा श्री मनीष खत्री, पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री समीर सौरव, पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा श्री राजेश त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डला श्री अमित वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक शहर जबलपुर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा उपस्थित रहें।

आपके द्वारा जबलपुर जोन एवं बालाघाट जोन के सभी 9 जिलो में दर्ज हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार के ऐसे प्रकरण जिनमे अभी तक आरोपियों की गिरफतारी नहीं हुई है उनकी समीक्षा की गई, फरार आरोपियों की पतारसी कर, ईनाम उद्घोषणा करने, संपत्ति कुर्की की कार्यवाही कराने, आरोपी शीघ्र गिरफतार करने तथा संपत्ति संबंधी अपराध नकबजनी, चोरी, लूट के प्रकरणों मे पुलिस टीम लगाकर आरोपियों की पतारसी कर संपत्ति बरामद करने एवं चिन्हित एंव गंभीर अपराधों मे दोषसिद्धि कराए जाने हेतु उनमे विचारण के दौरान मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक दोषसिद्धि कराने, गुम बालक/बालिका जो बरामद नहीं हुए है उनको बरामद करने हेतु अभियान चलाकर उनकी खोज करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही अवैध शराब बेचने वाले, गांजा/स्मैक बेचने वालो व उपयोग करने वाले, जुऑ, सट्टा खिलाने/खेलने वालो के विरूद्ध अभियान चलाने, जिलाबदर/एनएसए के प्रस्तुत प्रकरणों मे शीघ्र सुनवाई कराई जाकर आदेश पारित कराने एवं प्रभावी जिलाबदर व्यक्तियों की चैकिंग करने, अनुसूचित जाति/जनजाति पर घटित अपराध का शीघ्र निराकरण करने व कार्यवाही पूर्ण कर पीडित को शीघ्र राहत राशि दिलाये जाने के निर्देश दिए गए।

मान्नीय न्यायालय से प्राप्त नोटिस/समंस/वारंट की समीक्षा की जाकर लंबित नोटिस/वारंट की तामीली हेतु टीम बनाकर लगातार तामीली के प्रयास करने व इनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए तथा आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण कराये जाने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही बंधपत्र का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही करायी जावे, निर्देशित किया।

म.प्र.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के सार्वजनिक स्थानों तथा धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों व लाऊड स्पीकरों केा निकलवाया गया है, धार्मिक स्थलों को समय-समय पर चैक किया जाये कि दुबारा तो नहीं लगा लिये है, तथा धार्मिक स्थलों के प्रबंधन समितियों से चर्चा कर दुबारा लाउड स्पीकर न लगाये जाने हेतु बताया जाये।

1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सम्पूर्ण मध्य प्रदेश मे लागू किये जाने के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा पावर प्वाईट प्रजेन्टेशन के माध्यम से मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गयी एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयेाजित कर सभी विवेचकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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