*अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह के आदेश पर थानों की चीता एवं पैट्रोलिंग मोबाईलों के द्वारा 105 दिनों में थाने लाये गये बिना नम्बर/अमानक नम्बर एवं मॉडीफाई सायलेंसर के लगभग 10 हजार दुपहिया वाहन*

*👉 सभी के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही, निकलवाए गए तेज आवाज वाले मॉडिफाई साइलेंसर*

*👉 वाहन चालक से हाई स्क्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) हेतु करवाया गया ऑनलाईन आवेदन, भरवाई गयी फीस*

प्रायः पाया गया है बिना नंबर/अमानक नंबर वाहन में सवार आरोपियों के द्वारा आपराधिक घटनाएं घटित की जाती हैं जिसे ध्यान में रखते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा शहर कें थानों में तैनात सभी चीता एवं पैट्रोलिंग मोबाईलों को आदेशित किया गया है कि अपनी शिफ्ट में भ्रमण के दौरान बिना नम्बर, अमानक नम्बर के साथ-साथ मॉडीफाई सायलेंसर तेज आवाज वाले 1-1 दुपहिया वाहन को पकड़कर थाने लायेंगे, थाने में ड्यूटी अधिकारी के द्वारा वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आदेश के परिपालन में *दिनॉक 1-2-24 से आज दिनॉक 15-5-2024 तक (105 दिनों में ) थानों की चीता एवं पैट्रोलिंग मोबाईलो के द्वारा बिना नम्बर, अमानक नम्बर, मॉडीफाई सायलेंसर तेज आवाज वाले लगभग 10 हजार दुपहिया वाहन थाने लाये गये,* सभी के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही करते हुये मॉडीफाई सायलेंसर निकलवाये गये, इसके साथ ही वाहन चालक से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) हेतु ऑनलाईन आवेदन भी करवाते हुये फीस भरवाई गयी। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) को वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगा होगा उन्हें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम सी.एम.व्ही.आर. 1989 नियम 50 के तहत जुर्माना देना होगा। एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट एल्यूमीनियम की बनी होती है इसमे वाहन का 07 अंकों का यूनिक डिजिटल कोड दर्ज होता है, इस कोड के माध्यम से दुर्घटना होने पर वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जिन दुपहिया/चार पहिया वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगी है, एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवायें ।

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