*ओ.एल.एक्स. के माध्यम से मोबाईल बेचने हेतु युवक को बुलाकर मारपीट कर नगदी रूपये छीनने वाले तीन लुटेरे पुलिस गिरफ्त में,*
*छीने हुये रूपयों में से नगद 2950 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त*
*नाम पता गिरफ्तार आरोपी-*
(1) राहुल रजक पिता वकील रजक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना अधारताल
(2) दीपसिहं ठाकुर पिता हुकुम सिहं ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम छोटी खैरी थाना अधारताल
(3) अंकित उर्फ अंकू यादव पिता सुनील यादव उम्र 20 वर्ष निवासी खैरी थाना अधारताल
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं पूर्व में पकडे गए संपत्ति संबंधी अपराधियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच तथा घटित हुई चोरी एवं नकबजनी में आरोपियों की पतासाजी करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.), तथा नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल श्रीमति प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में थाना अधारताल की गठित टीम द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीने हुये रूपयों मे से नगद 2950 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया है।
थाना अधारताल मे दिनांक 24-1-25 को आयुष्मान मिश्रा उम्र 22 वर्ष निवासी मिशन स्कूल के सामने जयप्रकाश नगर अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17-1-25 को मोबाइल खरीदने हेतु ओ.एल.एक्स .पर सर्च कर मोबाइल पसंद आने पर मोबाइल खरीदने हेतु दिये हुये मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने पर उसे रिछाई बुलाया, तो वह अपने भाई आकर्ष मिश्रा के साथ मोटर सायकल से बिस्किट फैक्ट्री के पास रिछाई अधारताल पहुंचा जहॉ पर एक लड़का मुंह मे मफलर बांधे हुये मिला जिससे उसकी मोबाइल के संबंध मे बातचीत हुई उस लड़के ने कहा कि जिस मोबाइल को आप खरीदने आये हैं वह मोबाइल रोशन सर का है जिन्हौंने हमे यहां खड़ा किया है इसके बाद उस लड़के ने एक लड़के को रोशन सर को बुलाने के लिये भेजा इतने मे 2 अज्ञात लड़के आये अैार उसके साथ डंडे से मारपीट किये और उसके पेंट के वांये जेब में रखे नगद 10 हजार रूपये छीन लिये तो उसके भाई ने तुरंत मोटर सायकल मोड़ा और हम दोनों वहां से मोटर सायकल से भागकर महाराजपुर तिराहा पहुचे मारपीट से उसके सिर, नाक आंख के पास चोट आई है। रिपोर्ट पर 61/2025 धारा 309(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
गठित टीम द्वारा पतासाजी कर चिन्हित करते हुये (1) राहुल रजक उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया थाना अधारताल, (2) दीपसिहं ठाकुर ठाकुर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम छोटी खैरी थाना अधारताल (3) अंकित उर्फ अंकू यादव उम्र 20 वर्ष निवासी खैरी थाना अधारताल को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ करने पर तीनों ने घटना कारित करना स्वीकार किया आरोपियो की निशादेही पर छीने हुये रूपयो में से शेष बचे 2950 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त करते हुये आरोपियों को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
*उल्लेखनीय भूमिका* – नगदी रूपये छीनने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक राहुल बघेल, सहायक उप निरीक्षक रामसनेही शर्मा, प्रधान आरक्षक अजीत पटेल, आरक्षक राजेश केवट, दुर्गेश की सराहनीय भूमिका रही।