*थाना बरेला अंतर्गत मॉ-बेटी की हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
थाना बरेला अंतर्गत दिनांक 05.10.2021 को आरोपियों 1-संजय उर्फ संजू श्रीपाल 2-राजा कोल 3-देवी उर्फ दुर्गेष 4-मालती झारिया द्वारा श्रीमति बबली उर्फ दीपा पति नरेष झारिया उम्र 40 वर्ष तथा कु निषा पिता नरेष झारिया उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड न. 15 अस्पताल के पास बरेला की गला दबाकर हत्या कर शवों को गड्ढे में दफन कर देने पर थाना बरेला में ंअप. क्रमांक 543/2021 धारा 450,302,201,34 भादवि. एवं 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सतत् मार्गदर्शन में तत्कालीन विवेचक उप पुलिस अधीक्षक श्री सुषील सिंह चौहान द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमति नविता पिल्ले द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप दिनांक 30.09.2024 को माननीय न्यायालय श्री गिरीष दीक्षित विषेष एससी/एसटी न्यायाधीश जबलपुर द्वारा दो हत्यायें करने के लिए आरोपी 1 संजू उर्फ संजय श्रीपाल उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम काशी महगवां बरेला को धारा 450 भादवि में 7 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड व धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201/34 भादवि में तीन-तीन वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(ब्ही) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी क्र.(2,3,4) 2 राजा कोल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम काषी महगवां बरेला 3 देवी उर्फ दुर्गेष ठाकुर निवासी बिलहरी बरेला 4 मालती झारिया उम्र 30 वर्ष निवासी बार्ड क्र. 15 बरेला तीनो को संयुक्त रूप से धारा 450 भादवि में 7 वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 201/34 भादवि में तीन-तीन वर्ष कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।