*थाना मझगवॉ अंतर्गत षणयंत्र रचकर पति की हत्या करवाने वाली आरोपी पत्नि एवं हत्या करने वाले आरोपियों को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
थाना मझगवॉ अंतर्गत दिनांक 25-9-2022 को आशीष कुमार चौधरी की हत्या करने वाले आरोपी धर्मेंद्र उर्फ़ धनु पटेल, अमित, एवं हत्या का षणयंत्र रचकर हत्या करवाने वाली पत्नि श्रीमती मनीषा उर्फ साधना के विरूद्ध अपराध क्रमांक 343/22 धारा 302 201, 34, 120 बी, 109 आईपीसी 3(2)(अं), 3(2)(अ) एससी एसटी एक्ट का अपराध कायम कर आरोपियों का गिरफ्तार कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया ।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्षन मे विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी मझगवॉ निरीक्षक लोकमन प्रसाद अहिरवार के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेष करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देषन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादंगी (भा.पु.से.) द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को मान्नीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति स्मृतिलता बरकड़े एवं विषेष लोक अभियोजक श्रीमती नविता पिल्ले के द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सषक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.06.2025 को माननीय न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश न्यायालय जबलपुर द्वारा आरोपी धर्मेंद्र उर्फ़ धनु पटेल, अमित, श्रीमती मनीषा उर्फ साधना को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थ दंड तथा धारा 201 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास एवं 1000/- रुपए अर्थदंड तथा एससी एसटी एक्ट की धारा 3(2)व्ही में सभी को आजीवन कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थ दंड तथा श्रीमती मनीषा उर्फ साधना को 120बी में आजीवन कारावास तथा 1000 रुपए अर्थ दंड से दंडित किया गया।