*थाना भेडाघाट अंतर्गत हुई हत्या के प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*
थाना भेडाघाट अंतर्गत दिनांक 5-2-2020 को आरोपी भगवानदास पटेल एवं 17 वर्षिय विधि विरूद्ध बालक द्वारा राजकुमार उर्फ रज्जू पटेल उम्र 40 वर्ष की गर्दन में धारदार हथियार से प्राण घातक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी थी जिस पर थाना भेड़ाघाट मे अपराध क्रमंाक 155/20 धारा 302,307,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सतत मार्गदर्शन मे विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी भेड़ाघाट निरीक्षक श्री शफीक खान द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।
प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन मे विशेष लोक अभियोजक श्री के.पी. तिवारी तथा श्री अभिषेक दीक्षित द्वारा की गई।
सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.07.2024 को माननीय न्यायालय श्री अरूण प्रताप सिंह अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर की कोर्ट द्वारा आरोपी भगवान दास पटेल उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम तेवर थाना भेडाघाट जिला जबलपुर को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड व 25(1)(1-बी) आर्म्स एक्ट मे 1 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।