*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों की ली बैठक, दिये कार्यवाही के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश*
*👉कहा मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थाई वारंट की हर सम्भव प्रयास कर की जावे तामीली*
*👉सी.एम. हैल्प लाईन की शिकायतो पर प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टीपूर्ण निकाल किया जावे*
*👉एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, तथा सक्रीय गुण्डा बदमाश एवं चाकूबाज केे विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये की जावे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
*👉संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों एवं अवैध शराब बेचने वालों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध करें प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
*पुलिस कन्ट्रोलरूम में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.)* द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति सोनाली दुबे की उपस्थिति में जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभरियों की बैठक ली गयी।
बैठक में आपके द्वारा आदेशित किया गया कि मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थाई वारंट की हर सम्भव प्रयास कर तामीली की जाये। सी.एम. हैल्प लाईन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टीपूर्ण निकाल किया जावे।
एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध हैं तथा सक्रीय गुण्डा बदमाश एवं चाकूबाज के विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये जिनके द्वारा बंध पत्र का उल्लंघन किया गया है उन सभी के विरूद्ध धारा 141 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (122 जा.फौ.) के तहत कार्यवाही की जाये।
संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों एवं अवैध शराब बेचने वालों को चिन्हित करते हुये सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे।