बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बाक्स बजाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

थाना गोरखपुर में दिनांक 13/10/26 की रात दौरान भ्रमण सूचना प्राप्त हुई कि गोरखपुर बाज़ार में बंदरिया तिराहा के पास एक व्यक्ति एक लोडिंग वाहन में डी.जे. साऊंड बाक्स लगा कर तेज आवाज में बजाता हुआ क्षेत्र से निकल रहा है। जिससे आस पास के लोगों को परेशानी हो रही है सूचना पर बंदरिया तिराहा के पास जाकर तस्दीक की गई तो वहां एक व्यक्ति मिला जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम नितिन राजपूत पिता सतीष राजपूत उम्र 33 साल निवासी जायसवाल मोहल्ला गोरखपुर का बताया व अपनी लोडिंग एमपी 20 एलबी 0939 में 06 डी.जे. साऊंड बाक्स लगाकर गोरखपुर बंदरिया तिराहा से रामपुर चौक की तरफ मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित होने ले जाने के अवसर पर तेजी से गाने बजाकर ध्वनि प्रदूषण करता हुआ पाया गया जिससे ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने का अनुमति चाही गई जिसके द्वारा कोई भी अनुमति न होना बताया गया। आरोपी नितिन राजपूत पिता सतीष राजपूत उम्र 33 साल निवासी जायसवाल मोहल्ला गोरखपुर के कब्जे से लोडिंग वाहन 06 डी.जे. साऊंड बाक्स व मिक्सर मशीन सहित जप्त कर धारा मप्र कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की गई।

थाना बेलबाग मे 13/10/26 को दौरान पेट्रोलिंग के घमापुर चौक के पास एक नीले रंग की टाटा इन्ट्रा. वाहन क्रमांक एमपी 20 जेड जे 3631 में तीव्र ध्वनी से डी.जे. बजा रहा था जिससे आमजन व क्षेत्रिय निवासियो को काफी परेशानी हो रही थी वाहन रूकवाकर वाहन चालक / डी.जे. चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम सुमित मसराम उम्र 23 साल निवासी मोहन बिहार कालोनी शाहीनाका थाना गढा बताया जिससे तेज ध्वनि में गाना बजाने के संबंध में परमीशन पूछने पर नही होना बताया, वाहन चालक द्धारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लघंन करना पाए जाने से नीले रंग की टाटा इन्ट्रा चार चक्का गाडी जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर एमपी 20 जेड जे 3631 एवं जिसमे एक नीले रंग डीजल जनरेटर, 12 डीजे साउण्ड बाक्स, 08 बेस बाक्स, 04 टोप बाक्स आवाज वाले, 05 एलईडी पार्क लाईट लगी है, 01 मिक्सर, 03 एमप्लीफायर, 01 क्रोस ओवर एवं 24 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है जप्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी. एन. एस. एवं म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्यवाही की गई।

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