*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियें की ली बैठक*
*👉आपने कहा कि होली पर्व एवं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये आदतन अपराधियों के विरूद्ध करें प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, यदि जमानत पर रिहा है तो करायें उनकी जमानत निरस्त*
*👉आपकी कार्यवाही निश्पक्ष होना चाहिये, आपकी कार्यवाही से आम नागरिकों में हो पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव तथा असमाजिक तत्वों/गुण्डे बदमाशों में हो पुलिस का खौफ*
*👉आपने लंबित गम्भीर अपराध/चालान/मर्ग/गैर म्यादी वारंट/सी.एम. हैल्प लाईन, अपराधियों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही आदि की समीक्षा करते हुये कार्यवाही के सम्बंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश*
आज दिनॉक 23-3-24 को पुलिस कंट्रोलरूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा अपराध समीक्षा बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति सोनाली दुबे की उपस्थिति में ली गई। बैठक में जिले मंे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी शहर एवं देहात तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा बैठक में सर्वप्रथम होली एवं रमजान को दृष्टिगत रखते हुये बैठक मे उपस्थित समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा शहर एवं देहात थाना प्रभारियों को विशेष सर्तकता बरतने के संबध में निर्देशित करते हुये आदेशित किया कि होलिका प्रतिमायें पारम्परिक स्थानों पर ही रखी जायें। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानो में आवश्यक रूप से भ्रमण करते हुये निगाह रखें, अपने सूचनातंत्र को मजबूत करें जिससे क्षेत्र में होने वाली छोटी से छोटी असामाजिक गतिविधियो की जानकारी आपकेा तुरंत मिल सके।
सूचनातंत्र को मजबूत करने हेतु थाना स्तर पर होलिका उत्सव समितियों एवं शांति समिति की बैठक आपके द्वारा ली गयी है, बैठक के दौरान जो भी सुझाव आये है उस पर अमल करें, तथा जो समस्याये आयी है उनका निराकरण करें।
चुनाव आयोग एवं पुलिस मुख्यालय से जो चुनाव सम्बंधी निर्देश प्राप्त हुये है एंव आने वाले समय में होंगे उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे है उसके क्रियान्वयन मे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नही होना चाहिये ,दिये गये निर्देशों का कडाई से पालन करें। दिये गये निर्देशों एव कानूनी प्रक्रिया की, जानकारी होगी तभी आप विधिवत कार्यवाही कर सकेंगें। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गडबडी न हो इस हेतु आसमाजिक तत्वेंा के विरूद्ध अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें । लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हेा, हमारा प्रमुख उद्देश्य है।
आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये सभी शस्त्र लायसेंसदारानो के लायसेंस निरस्त कर दिये गये हेै। थाना क्षेत्र के सभी लायसेंस दारानों के शस्त्र आवश्यक रूप से जमा करवा लेें, जो जमा नहीं करते है, उनके विरूद्ध आदेश का उल्ल्ंाघन करना पाया जाने पर 188 भादवि कें तहत कार्यवाही करें।
थाने में कोई पीडित अपने आपको असहाय समझ कर आता है, उसकी अपेक्षा होती है कि जो भी कानूनी प्रावधानो के तहत कार्यवाही बनती है की जाये, आपका भी दायित्व बनाता है कि उसे सौहाद्रपूर्ण माहौल दे तथा पीडित की समस्या को ध्यान से शाीलीनता पूर्वक सुनें और तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये उसे राहत पहुंचायें ।
आपके द्वारा अपराधों की समीक्षा के दौरान सर्वप्रथम विवेचना मे होने वाली त्रुटियों को पावर प्वाइंट प्रोजैक्टर के माध्यम से ब्रीफ किया गया एवं निर्देशित किया गया कि चालान प्रस्तुत करते समय पालन करायें एवं थाने के विवेचकों को बतायें। चिन्हित अपराधों की लगातार मॉनीटरिंग की जाये। गवाहो को ब्रीफ कर पेशी के दौरान समय पर उपस्थित कराया जावे। चिन्हित गम्भीर अपराध में हर हाल में आरोपी को उसके किये की सजा होनी चाहिये, इस हेतु विवेचना मे किसी भी प्रकार की कोई ,त्रुटि न हो इसका ध्यान रखें। एफआईआर से लेकर , गिरफ्तारी, चालान ही मुख्य कार्यवाही नहीं है, प्रकरण के विचारण के दौरान फालोअप करते हुये अपराधी को सजा दिलायें। चालानी कार्यवाही के दौरान आरोपी की पहचान हेतु उसका वोटर आईडी/ड्राईविंग लायसेंस/पैनकार्ड आवयश्क रूप से लगाया जाना सुंनिश्चित करें।
लंबित धारा 363 भादवि के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाअेंा की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी हेतु निर्देशित करते हुये घटित हुये सम्पत्ति संबंधी अपराधों में चोरी गई सम्पत्ति की बरामदगी के हर सम्भव प्रयास करें इस हेतु पूर्व में पकड़े गये एवं जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों से पूछताछ करते हुये उनकी गुजर बसर की जांच करें।
एैसे आरोपी जो लंबे समय से फरार है, उनकी सम्पत्ति कुर्क हेतु उनके विरूद्ध नियमानुसार 82, 83 जाफौ के तहत कार्यवाही की जाये, साथ ही सहयोगी एवं आश्रय देने वाले के विरूद्ध 212, 216 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही की जाये।
लंबित सी.एम. हैल्प लाईन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित संतुष्टीपूर्ण निकाल करें। साथ ही सी.सी.टी.एन.एस. में सभी प्रकार की प्रविष्टियों को एवं रोड एक्सिडेंट के प्रकरणों का डाटा ‘‘आई रेड एप’’ (इंटीग्रेटिड रोड एक्सिडेंट डाटाबेस) में समय का विशेष ध्यान रखते हुये अपलोड करें।
2 माह से अधिक अवधि के लंबित एस.सी./एस.टी. के प्रकरणों की आपके द्वारा समीक्षा करते हुये निकाल के सम्बंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा आदेशित किया कि पीड़ित को तत्काल राहत राशि दिलाई जाये।
173 (8) एवं 299 जा.फौ. के प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपी की पतासाजी करते हुये शीघ्र गिरफ्तारी करते हुए प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निकाल करायें ।
साधारण मारपीट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, जुआ, सट्टा आदि के प्रकरणों का 15 दिवस के अंदर नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय में चालान पेश करायें, कोई भी प्रकरण बिना वजह लंबित नही होना चाहिये।
इसके साथ ही आपने त्रिवार्षिक तुलनात्मक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (107/116 जाफो, 110 जा.फौ, जिला बदर, एन.एस.ए.) एवं माईनर एक्ट (जुआ-सट्टा, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट, ) की विस्तार से समीक्षा करते हुये आदेशित किया कि शाम की गणना के पश्चात अधिक से अधिक बल के साथ थाना क्षेत्र के अपराध संभावित क्षेत्र एवं पूर्व में जहॉ पर चेन/मोबाईल स्नेचिंग एवं चाकू बाजी की घटनायें हुई है तथा एैसे सार्वजनिक स्थान जहॉ पर शराबखोरी होती है प्रभावी पैट्रोलिंग करें ।
एैसे आसमाजिक तत्व जिनके सम्बंध मे जरा भी अन्देशा है कि वे अशांति का वातावरण निर्मित कर सकते है चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाये।
शासकीय वाहनो में बलवा ड्रिल सामाग्री, टियर गैस, टार्च, वीडियो कैमरा, लाउड हेलर आवश्यक रूप से रखे, वाहन का पीए एवं सायरन सिस्टम चालू हालत मे हो यह सुनिश्चित करें। छोटी सी घटना की जानकारी भी लगती है तो तत्काल मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्यवाही करें, हमारी कार्यवाही निश्पक्ष होना चाहिये हमारा प्रमुख उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना है इसमे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिये। आपकी कार्यवाही से आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव हो तथा असमाजिक तत्वों/गुण्डे बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिये।