*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह ने जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ली अपराध समीक्षा बैठक*
*👉 कहा कि सक्रीय गुण्डा बदमाशों के विरूद्ध अपने आपराधिक रिकार्ड को देखते हुये करें एन.एस.ए./जिला बदर की कार्यवाही*
*👉 चिन्हित किये गये ब्लैक स्पॉट का भ्रमण कर एक्सीडेंट के कारणों का सम्बंधित एजेन्सी से चर्चा कर समाधान करें ताकि एक्सिडेंट की घटनाओं में कमी लायी जा सके*
आज दिनॉक 15-6-24 को प्रातः 10. 30 बजे पुलिस कंट्रोलरूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के द्वारा अपराध समीक्षा बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे की उपस्थिति में ली गई। बैठक में जिले मंे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी शहर एवं देहात तथा चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री प्रदीप शेण्ड द्वारा शहर एवं देहात मे चिन्हित किये गये 38 ब्लैक स्पॉट को पावर प्वाईट प्रजेन्टेशन के माध्यम से दिखाया गया तथा एक्सीडेंट के कारण एवं उसके समाधान के सम्बंध में बताया गया।
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* द्वारा निर्देशित किया गया कि चिन्हित किये गये ब्लैक स्पॉट में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं उनके निदान के लिए किये जाने वाले सुधारात्मक उपाय के संबंध में संबंधित रोड एजेंसियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर संबंधित रोड एजेंसीज, संबंधित थाना प्रभारी, यातायात पुलिस अधिकारी ब्लैक स्पॉट एवं थाना के अन्य दुर्घटनाजन्य स्थानों का संयुक्त निरीक्षण करते हुये हो रही सडक दुर्घटनाओं के कारण का पता कर उनके निदान हेतु चिन्हित किये गये ब्लैक स्पॉट पर आवश्यकतानुसार रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड एवं सूचना बोर्ड लगवाये ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सके।
इसके पश्चात आपने निरीक्षण के दौरान राजपत्रित अधिकारियों को थाने का निरीक्षण करते समय थाने मे संधारित किन-किन अभिलेखों को देखना है एवं उनमें किन- किन बिन्दुओं का पालन होना चाहिये के सम्बध में बताया गया एंव पढ कर सुनवाया गया।
आपने बैठक में चिन्हित अपराधों की समीक्षा करते हुये कहा कि चिन्हित गम्भीर अपराध में हर हाल में आरोपी को उसके किये की सजा होनी चाहिये, इस हेतु विवेचना मे किसी भी प्रकार की कोई ,त्रुटि न हो इसका ध्यान रखें। एफआईआर से लेकर , गिरफ्तारी, चालान ही मुख्य कार्यवाही नहीं है, प्रकरण के विचारण के दौरान गवाहों को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते हुये अपराधी को सजा दिलायें। चालानी कार्यवाही के दौरान आरोपी की पहचान हेतु उसका वोटर आईडी/ड्राईविंग लायसेंस/पैनकार्ड आवयश्क रूप से लगाया जाना सुंनिश्चित करें।
आपके द्वारा आदेशित किया गया कि सक्रीय गुण्डा एवं चाकूबाज के विरूद्ध उनके आपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये जिला बदर, एन.एस.ए. की प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये जिन्होंने बंध पत्र का उल्लंघन किया गया है उन सभी के विरूद्ध शीघ्र 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही की जाये।
अंत में आपके द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर, खुले में मांस मछली विक्रय तथा गोवंश परिवहन न हो संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया गया।