*पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) थाना ओमती एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) थाना गोरखपुर तथा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) थाना माढोताल पहुंचे एवं आम जनमानस को नये कानून से अवगत कराते हुये किया शंकाओं का समाधान*
*👉 कहा त्वरित न्याय की अवराधारणा पर आधारित है नये आपराधिक कानून*
*👉 तीनों नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है*
गृहमंत्रालय के निर्देश पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जोन एवं रेंज के जिला के समस्त थानो में आज दिनॉक 1 जुलाई 2024 से लागू न्यू क्रिमनल मेजर एक्ट केे सफल क्रियान्वयन हेतु जनमानस को न्यू क्रिमनल मेजर एक्ट के सम्बंध में जागरूक करने हेतु आज दिनॉक 1-7-2024 केा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नवीन आपराधिक कानून से स्थानीय महिलाओ, युवाओं, छात्रों , वरिष्ठ नागरिक, प्रबुद्धजनों, स्वसहायता समूह के सदस्यों व शांति समिति, शहर/ग्राम रक्षा समिति के सदस्यो को बुलवाकर विस्तार से जानकारी देते हुये बताया गया कि आम जनता के हितों को ध्यान मे रखते हुये बनाये गये है। नये कानून में अपराधी को उसके किये की सजा मिले इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कहीं पर भी एफ.आई.आर. की सुविधा तथा ई एफ.आई.आर. का भी प्रावधान रखा गया है।
नये कानून में डीजिटल साक्ष्य, फॉरेसिक साक्ष्यों के महत्व को बढावा दिया गया है एवं समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चालान पेश करना है, ।
बच्चों एवं महिलाओं से सम्बंधित अपराधों में अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है, बच्चों से अपराधिक गतिविधि कराने पर दुगुनी सजा का प्रावधान है। बार-बार अपराध करने वालों पर अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। देश के बाहर भाग जाने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) थाना ओमती एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) थाना गोरखपुर तथा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) थाना माढोताल पहुंचे एवं आम जनमानस को नये कानून से अवगत कराया तथा शंकाओं का समाधान किया साथ ही बताया कि नये आपराधिक कानून त्वरित न्याय की अवराधारणा पर आधारित है। पीडित व्यक्ति को शीघ्र न्याय मिल सके यही नये कानून की मंशा है।
तीनों नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्ेश्य जांच और न्याय प्रणाली को पारदर्शी, सहज और सुलभ बनाना है।
उल्लेखनीय है कि आम जनमानस को नये कानून से जागरूक करने हेतु आज जिला जबलपुर के समस्त 36 थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये है।