*एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली के अधिकारियों ने एन.सी.ई.आर.टी. की नकली किताबें बेचने की पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह से की शिकायत*

*👉🏻 2 बुक दुकान संचालकों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, लगभग 1000 एन.सी.ई.आर.टी. की नकली किताबें जप्त*

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) से भूपेन्द्र सिंह ने शिकायत की कि वह एन.सी.ई.आर.टी.नई दिल्ली में व्यापार प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। एन सी ई आर टी की नकली पुस्तके जबलपुर शहर में बेचे जाने सबधी सूचना एन सी ई आर टी मुख्यालय नई दिल्ली में प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी के रूप में उसे एवं दीपक जायसवाल सहायक उत्पादन अधिकारी को सत्यापन हेतु एवं सूचना सही पाये जाने पर सबंधित थाने में दोषियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने हेतु अधिकृत किया गया है।
उसकी टीम दिनाक 02/05/24 के शाम जबलपुर शहर पहुंची तथा टीम ने नया बाजार स्थित सेंट्रल बुक डिपो श्याम टाकीज के पास एवं विनय पुस्तक सदन 157 नया बाजार से कक्षा 9वी की कुछ एन सी ई आर टी की किताबे खरीदी जो कि जांच करने पर नकली पाई गई। इस प्रकार उक्त दोनो दुकान के संचालकांे के द्वारा सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हुये विद्यार्थियों को नकली किताबें बेचकर धोखाधड़ी की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा शिकायत को गम्भीरता से लेते हुये तस्दीक करते हुये वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.) ,एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री रीतेश कुमार शिव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लार्डगंज श्री हरिकिशन आटनेरे, चौकी प्रभारी यादव कालोनी उप निरीक्षक सतीष झारिया एवं उप निरीक्षक लेखराम नादोनिया के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक हरिओम मिश्रा, आरक्षक रूपेश, मानवेन्द्र, आनंद तिवारी, राजेन्द्र, वीरेन्द्र, द्वारा एनसीईआरटी की टीम को साथ लेकर संयुक्त रूप से नया बाजार स्थित सेंट्रल बुक डिपो एवं विनय पुस्तक सदन 157 नया बाजार में दबिश देते हुये दोनों दुकानो से लगभग 1 हजार नकली एनसीईआरटी की किताबें जप्त की गयी।
सेंट्रल बुक डिपो के सचांलक तनिष्क चौरसिया उम्र 23 वर्ष निवासी प्रेमनगर रेल्वे कालोनी के पास एवं विनय पुस्तक सदन संचालक मनोज गुप्ता उम्र 56 वर्ष निवासी दया नगर यादव कालोनी लार्डगंज द्वारा एन सी ई आर टी की नकली किताबंे बेचकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुचाते हुये स्वयं सदोष लाभ अर्जित करना एवं विद्यार्थियों/क्रेता के साथ धोखाधड़ी करना पाये जाने पर धारा 63 65 कापी राईट एक्ट तथा धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त नकली किताबें कहॉ से और कैसंे प्राप्त की के सम्बंध में पूछताछ की जा रही है।

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