*क्राइम ब्रांच एवं सिहोरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही, ज्वलनशील पदार्थ डीलज, पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी गिरफ्तार*

*👉🏻1350 लीटर डीजल एवं 300 लीटर पैट्रोल तथा डीजल पैट्रोल बिक्री के नगद 15 हजार 500 जप्त*

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.)* द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अनैतिक गतिविधियों एवं अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त अपराध श्री समर वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षण ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा एसडीओपी सिंहोरा सुश्री पारूल शर्मा के मार्ग दर्शन में क्राईम ब्रांच एवं थाना सिहोरा की टीम द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डीजल पैट्रेाल के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी को रंगे हाथ पकडा गया है।
थाना प्रभारी सिहोरा श्री विपिन बिहारी सिंह ने बताया कि दिनाक 17-5-24 केा क्राईम ब्रंाच केा विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम धनगंवा सूर्या ढाबा के पीछे बबलू ठाकुर अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ अत्याधिक मात्रा में अपने ढाबा के पीछे छुपा कर रखा हेै सूचना पर क्राईम ब्रंाच एवं थाना सिंहोरा की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान पर दबिश दी गई ग्राम धनगवंा बबलू ठाकुर के सूर्या ढाबा के पीछे एक व्यक्ति खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम खिलावन सिंह उर्फ बबलू ठाकुर उम्र 44 वर्ष निवासी धनगवां बताया सूर्या ढाबा के पीछे जाकर तलाशी लेने पर सूर्या ढाबा के पीछे खिलावन उर्फ बबलू ठाकुर राजपूत के द्वारा 2 नीले रंग के प्लास्टिक के 200-200 लीटर वाले डिब्बे जिसमें एक डिब्बे में लगभग 200 लीटर पेट्रोल एवं एक डिब्बे में लगभग 100 लीटर पेट्रोल कुल 300 लीटर पेट्रोल कीमती लगभग 31 हजार 800 रूपये तथा लोहे के 200-200 लीटर वाले 6 ड्रम जिसमें 5 ड्रमों में लगभग 1 हजार लीटर डीजल तथा एक ड्रम में 100 लीटर डीजल भरा मिला तथा 50-50 लीटर के प्लास्टिक के 5 गुम्मों में 250 लीटर कुल 1350 लीटर डीजल कीमती लगभग 1 लाख 24 हजार 200 रूपये का तथा एक टीन की नापने वाला डिब्बा, 2 सटक, तथा 5 प्लास्टिक की बाल्टी, आरोपी के डीजल पेट्रोल की बिक्री के नगदी 15 हजार 500 रूपये मिले जिन्हें जप्त किया गया। डीजल एवं पेट्रोल रखने के संबंध में वैध कागजात पूछने पर नहीं होना बताया एवं बताया कि उसके ढाबा में रोड से आने जाने वाले टेंकर वाले अपना खाना खर्चा के लिये कुछ डीजल एवं पेट्रोल दे देते हैं उक्त डीजल केा अपने ढाबा के पीछे रख लेता है वो टेंकर कहां के हैं नहीं जानता है बताया, साथ ही बताया कि वह हार्वेस्टर का ऐजेन्ट है, हार्वेस्टर वालों को बेच देता है जिससे खाना खर्चा निकल आता है, आरोपी द्वारा अत्याधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण करने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 285 भादवि तथा 3, 7 ईसी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।

*उल्लेखनीय भूमिका :-* डीजल पैट्रेाल के अवैध कारोबार में लिप्त आरोपी को पकड़ते हुये अवैध डीजल पैट्रोल जप्त करने में उप निरीक्षक पी.एस. धुर्वे, प्रधान आरक्षक मुकेश राजपूत, आरक्षक परमजीत तथा क्राईम ब्रंाच के सहायक उप निरीक्षक अजय पाण्डे प्रधान आरक्षक संजय मिश्रा, आरक्षक मोह. ईस्माइल, रंजीत यादव, प्रमोद सोनी की सराहनीय भूमिका रही।

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