*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में नवीन आपराधिक अधिनियमों के सम्बंध में उप निरीक्षकों को किया गया प्रशिक्षित*

आज दिनॉक 18-3-2024 को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में जिला जबलपुर मंे पदस्थ उप निरीक्षकों को नवीन आपराधिक अधिनियमों के सम्बंध में प्रशिक्षित करने हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ श्रीमति सईदा विनीता फैकेल्टी मैंबर जूनियर-II (न्यायाधीश) एम.पी.एस.जे.ए. जबलपुर के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सूर्यकांत शर्मा की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

शुभारंभ के पश्चात मान्नीया श्रीमति सईदा विनीता द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 (संशोधित अध्याय एवं धाराओं पर ) तथा मान्नीय श्री अमित सिसोदिया ओ.एस.डी. स्टेट लॉ एकैडमी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (संशोधित अध्याय एवं धाराओं पर) एवं श्री अभिषेक दीक्षित ए.डी.पी.ओ द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (संशोधित अध्याय एवं धाराओं) पर कार्यशाला में उपस्थित 50 उप निरीक्षकों को विस्तार से जानकारी दी गयी एवं शंका का समाधान किया गया।

keyboard_arrow_up
Skip to content