*पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा गर्ल्स स्कूल एवं कोचिंग सस्थान में अध्यनरत छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ करने के उद्देश्य से जिले मे पदस्थ समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को दिये कार्यवाही के सम्बंधी निर्देश*
*👉पिछले 10 वर्ष में महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के अपराध घटित करने वाले 496 अपराधियों के विरूद्ध विगत 4 दिनॉें में की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
*👉 जिले के समस्त शहर व ग्रामीण थाना क्षेत्रों के स्कूलों, गर्ल्स हास्टलों एवं कोचिंग सस्थानों में बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति किया जा रहा जागरूक*
*पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना (भा.पु.से.)* के निर्देशानुसार पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) एवं पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा गर्ल्स स्कूल एवं कोचिंग सस्थान में अध्यनरत छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ करने के उद्देश्य से जिले मे पदस्थ समस्त थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि
1- पिछले 10 वर्ष में एैसे अपराधी जिनके द्वारा महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के अपराध घटित किये गये एवं पकडे़ गये है, सभी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये सभी का फायनल बाउंड ओवर कराया जाये।
2- महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध है उनके आपराधिक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुये प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जिला बदर एवं एन.एस.ए. की की जाये।
3- महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के एैसे अपराधी जो दीगर थाना क्षेत्र या दीगर जिले में रह रहे हैं, सम्बंधित थाने/जिले को अपराधी के बारे में सूचित किया जावे।
4- महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के एैसे अपराधी जो राजीनामा के लिये दबाव बना रहे हैं उनकी जमानत निरस्त करायी जाये।
5-थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के लगने एवं छूटने के समय पर तथा हास्टल के आसपास सतत भ्रमण करते हुये स्कूल एवं कोचिंग सस्ंथान के आसपास सतत भ्रमण करते हुये चाय पान के ठेलों पर बिना वजह खडे युवकों से पूछताछ एवं कार्यवाही करें।
6- एैसे गार्डन/पार्क एवं कालोनी की एैसी सड़के जहॉ पर महिलायें सुुबह षाम मॉर्निंग एवं ईवनिंग वॉक को जाती हैं तथा अंधेरा रहता है, विषेष रूप से पैट्रोलिंग की जावे।
7-थाना क्षेत्र के एैेसे मंदिर जहॉ सुबह एवं षाम महिलायें/बच्चियॉ जल चढाने एवं पूजन अर्चन हेतु जाती है पैट्रोलिंग की जावे।
8-छात्राओं को घर से स्कूल तक लाने, ले जाने वाले वाहन के चालक और परिचालक सहित सपोर्टिंग स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैरीफिकेषन किया जावे। वाहन दुरूस्त हालत में हैं कि नहीं यह भी चैक किया जावे।
9-थाना क्षेत्र के सभी गर्ल्स हास्टल में काम करने वालों का वैरिफिकेषन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।
10-थाने मे पदस्थ महिला अधिकारी, महिला बाल विकास व क्षेत्रिय एनजीओ संगठनों का सहयोग लेते हुये थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल एवं छात्रावास में जाकर छात्राआंे को सुरक्षा तथा वर्तमान समय में घटित हो रहे सायबर अपराध के प्रति जागरूक करें।
उल्लेखनीय है कि आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण ) श्रीमति सोनाली दुबे, के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों कें द्वारा कार्यवाही करायी जा रही है।
जिले के समस्त शहर व ग्रामीण थाना क्षेत्रों के स्कूलों, गर्ल्स हास्टलों एवं कोचिंग सस्थानों में सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुये सायबर अपराधों की रोकथाम के उपाय बताये गये कि किसी भी व्यक्ति को अपनी फोटो, मोबाइल नम्बर की ओटीपी न शेयर करें, यदि किसी कारणवश कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे, इसके साथ ही, मोबाइल सेफ्टी, सोशल नेटवर्क सुरक्षा इत्यादि पर भी जागरूक किया गया।
*पिछले 10 वर्ष में एैसे अपराधी जिनके द्वारा महिला सम्बंधी एवं पाक्सो एक्ट के अपराध घटित किये गये है 496 के विरूद्ध विगत 4 दिनों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है । यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।*