*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय ने जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों की ली बैठक, पूर्व में कार्यवाही के सम्बंध में दिये गये निर्देशों की, की समीक्षा*

*👉 पूर्व में दिये गये निर्देशों की समीक्षा कर कहा एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, तथा सक्रीय गुण्डा बदमाश एवं चाकूबाज केे विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये सभी के विरूद्ध की जावे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये सभी पर रखें निगाह*

*👉 मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थाई वारंट की हर सम्भव प्रयास कर की जावे तामीली*

*👉सी.एम. हैल्प लाईन की शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टीपूर्ण निकाल किया जावे*

*👉 137(2) बी.एन.एस./363 भा.द.वि. के प्रकरणों में हर सम्भव प्रयास कर गुम अवस्क बालक/बालिका की दस्तयाबी की जावे*

*👉संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों एवं अवैध शराब बेचने वालों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध करें प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*

पुलिस कन्ट्रोल रूम जबलपुर में पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति सोनाली दुबे की उपस्थिति में जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभरियों की बैठक ली गयी।

आपके द्वारा पूर्व में आदेशित किया गया था कि एैसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध हैं, तथा सक्रीय गुण्डा बदमाश एवं चाकूबाज के विरूद्ध उनके अपराधिक रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये 129 बी.एन.एस.एस. (110 जा.फौ.) एवं 126/135 (3) बी.एन.एस.एस (107/116 जा.फौ.) कार्यवाही करते हुये जिनके द्वारा बंध पत्र का उल्लंघन किया गया है उन सभी के विरूद्ध धारा 141 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (122 जा.फौ.) के तहत कार्यवाही की जाये, जिसकी समीक्षा की गयी।

मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस, जमानती वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थाई वारंट की हर सम्भव प्रयास कर तामीली की जाये। सी.एम. हैल्प लाईन की शिकायतो पर प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टीपूर्ण निकाल किया जावे।

लंबित धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरण में अपहृत अवयस्क बालक/बालिकाओं की हर सम्भव प्रयास कर दस्तयाबी करें।

संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों एवं अवैध शराब बेचने वालों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावे।

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