पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय के निर्देशानुसार ऑटो/आपे/ई-रिक्शा संघ के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक संपन्न
👉 बैठक में बताया गया कि सभी ऑटो/आपे प्री-पेड बूथ से संचालित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी ऑटो/आपे मालिकों और चालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
👉 सभी ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर, श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 23-11-24 को पुलिस कंट्रोल रूम, जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री आनंद कलादगी (भा.पु.से.) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री प्रदीप शेन्डे की उपस्थिति में, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री बैजनाथ प्रजापति द्वारा ऑटो/आपे/ई-रिक्शा संघ के अध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में संघ के अध्यक्षों, सदस्यों और मालिकों को शहर में ऑटो/आपे संचालन के लिए आवश्यक नियमों की जानकारी दी गई। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
1. सभी ऑटो/आपे चालक निर्धारित वर्दी पहनकर वाहन का संचालन करेंगे।
2. नशे की स्थिति में वाहन चलाने की सख्त मनाही है।
3. शहरवासियों और आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करें ताकि शहर की छवि धूमिल न हो।
4. सभी ऑटो/आपे प्री-पेड बूथ से ही संचालित होंगे। इसके लिए मालिक और चालकों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
5. सड़क पर वाहन खड़ा करने के बजाय केवल निर्धारित स्थान पर सवारी बैठाना और उतारना होगा। अचानक वाहन रोककर सवारी बैठाने की मनाही है।
6. सभी ऑटो/आपे चालकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
इसके अतिरिक्त, सरकार की “गुड सेमेरिटन” (नेक व्यक्ति) योजना के बारे में भी जानकारी दी गई।
सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार द्वारा ₹5000 का पुरस्कार दिया जाता है।
अज्ञात वाहन से हुई दुर्घटनाओं में मृतक के परिजनों को ₹2 लाख और घायल को ₹50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस बैठक में तीनों यातायात थानों के थाना प्रभारी श्री शिवदयाल सनोडिया, श्री हरदयाल सिंह, सूबेदार मनीष प्यासी, रोहित तिवारी, रोशनी केशरवानी, वीरेंद्र आरख, राहुल सिंह सहित अन्य यातायात स्टाफ उपस्थित रहा।